Bihar Sharab Bandi- बिहार में शराब बंदी के बाद से ही विरोध के स्वर मजबूत तो रहे थे। राज्य में विपक्ष के साथ साथ सरकार के लोग भी सीएम नीतीश कुमार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। विरोध के स्वर मजबूत होते देख सरकार ने अब बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन शुल्क अधिनियम कानून मे संशोधन करने का मन बना लिया है।
शराब पीने पर नहीं होगी गिरफ्तारी
एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार शराब पीने वालों कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी, उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जिस भी वाहन पर शराब पकड़ी जाती है तो उस वहां को जब्त ने करके उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल इन मामलों पर जुर्माने का ही प्रावधान होगा।
अवैध रूप से शराब बनाने ओर बेचने वालों(Bihar Sharab Bandi) पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और कानून के अनुरूप दंड दिया जाएगा।
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Bihar Sharab Bandi- संशोधन के प्रमुख प्रस्ताव
:- Bihar Sharab Bandi धारा 37(जिसमे शराब पीने पर 5 से 10 साल तक कि जेल का प्रवभान है) को संशोधन के बाद पहली बार पीने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न देने पर महीने भर की जेल होगी। जो भी व्यक्ति शराब पीने का आदि है और बार बार पकड़ा जा रहा है, उसपर जुर्माना अधिक लगाया जायगा उसके साथ जेल भी हो सकती है।
:- अभी सारे मामले अदालतों में सुलझाए जाते है। संशोधन के बाद मामलों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देखेंगे और उनका फैसला ही मान्य होगा।
:- धारा 57 को शामिल किया जाएगा ताकि शराब ले जाने के लिए जब्त किए गए वाहनों को जुर्माने के भुगतान पर छोड़ने की अनुमति दी जा सके।
:- उप धारा 50 ए को जोड़ने की भी योजना है। ये धारा संगठित अपराध को परिभाषित करती है। सरकार छोटे अपराध के बजाय बड़े संगठित अपराध पर अपना ध्यान केंद्रित कारण चाहती है।
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संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?
संशोधन का मुख्य कारण जदयू के सहयोगी दल भाजपा का समय समय पर जदयू पर हमला करना है। भाजपा शराब बंदी पर जदयू को घेरती रहती है। दूसरा मुख्य कारण जहरीली शराब को पीकर मारने वालों को संख्या में वृद्धि होना है। बिहार में नवंबर से अभी तक जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों को मौत हो गई है। इसी जहरीली शराब को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने शराब बंदी(Bihar Sharab Bandi) की है।