Spicejet एयरलाइंस पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसला में spicejet एयरलाइंस को बहुत बड़ा झटका दे दिया हैं। फैसले में कोर्ट ने spicejet एयरलाइंस को 181 करोड़ का भुक्तान करने को कहा है।
स्विस कंपनी SR techniques को 2.4 करोड़ डॉलर यानी कि 181 करोड़ भारतीय रुपए का भुक्तान नहीं करने पर कोर्ट ने No-Fril airline spicejet limited को अपना ऑपरेशन बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद यानी कि उसी दिन कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे भी लगा दिया।
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कोर्ट ने स्टे लगाते हुए ये कहा कि अगर spicejet नोटिस में दिया गया दिन यानी कि तीन हफ्तों के भीतर कर्ज में मांगी गई रकम को भुक्तान नहीं करती, तो ऐसा माना जाएगा की कंपनी कर्ज का भुक्तान नहीं कर सकती और इसके तहत SR techniques को एयरलाइंस की सम्पत्ति को अधिग्रहण करने का निर्देश दे दिए गया।
जब इस आदेश पर spicejet एयरलाइंस से मीडिया कर्मियों ने बात कि तो उन्होंने जवाब दिया कि मद्रास कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वो बड़ी बेंच के सामने अपील करेंगे और इस बारे में अन्य ऑप्शन्स अगर होंगे तो उस पर भी विचार करेंगे।