Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना एक सरकारी गारंटीकृत पेंशन योजना है , जिसे PFRDA द्वारा प्रबंधित किया जाता है।आपको बता दें कि इस योजना का लाभ 18 से 40 साल तक का हर नागरिक इसका लाभ ले सकता है।पर हाल ही में इसमें कुछ नए बदलाव किए गए हैं आज हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे।
करदाता अब नहीं ले पाएंगे इस योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना में नियमों को बदलने के लिए अभी हाल ही में gazette notification भी जारी किया गया है।अधिसूचना में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर , 2022 को या उसके बाद Atal Pension Yojana की सदस्यता लेने पर आयकरदाता पाया जाता है , तो वह अटल पेंशन योजना की सदस्यता का पात्र नहीं होगा।
आपको बता दें कि ये योजना उन लोगों के लिए थी जिन्हें अन्य किसी सरकारी पेंशन का फायदा नहीं मिलता होता है।
4 करोड़ नए लोग हुए शामिल
आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 तक इस योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या 4.01 करोड़ हो गई थी। 2018-19 में इस योजना से 70 लाख ग्राहक जुड़े थे। इसके बाद 2020-21 में 79 लाख लोग इस योजना में शामिल हुए , और अब 2021-22 में इस योजना से जुड़ने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच गई है। Pension Fund Regulator (PFRDA) के मुताबिक, financial year 2021-22 में अब तक 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं।
किस गलती से हो सकता है खाता बंद ?
नई अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 01 अक्टूबर को या उसके बाद Atal Pension Yojana का लाभ लेता है, और बाद में यह पाया जाता है कि वह आवेदन की तिथि को या उससे पहले किसी भी समय आयकर दाता की श्रेणी में रह चुका है , तो ऐसी स्थिति में उनका अटल पेंशन योजना खाता बंद (Atal Pension Yojana account will be closed) कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना खाता बंद होने की तिथि तक जमा की गई पेंशन की राशि तत्काल दे भी दी जाएगी। इसके बाद उनका अटल पेंशन योजना खाता बंद करवा दिया जाएगा।
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